महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन जैसी भाषा बोलते हैं। ये देशहित के खिलाफ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई थी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया कि उन्होंने देश विरोधी बयानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। फडणवीस ने कहा कि ऐसे बयान देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाले हैं और यह ठीक वैसी ही भाषा है जैसी पाकिस्तान और चीन बोलते हैं। दरअसल, सुप्रीम अदालत ने सेना पर दिए बयान को लेकर राहुल से पूछा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे।
फडणवीस ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग जो झूठ फैलाते हैं और देशहित के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें फटकार लगाई। राहुल गांधी ने बिना किसी सबूत के कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे हमारे जवानों का मनोबल गिरता है। जब वे देश की रक्षा कर रहे हैं, तब एक बड़ा नेता झूठा बयान देता है।’
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन जैसी भाषा बोलते हैं। ये देशहित के खिलाफ है। वह बड़ी पार्टी के नेता हैं… अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है, शायद अब वो सुधरें।
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए कथित बयान पर फटकार लगाई। यह बयान उस समय आया था जब अरुणाचल प्रदेश के यांग्त्से क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल गांधी से पूछा, ‘आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा किया है? इसका विश्वसनीय स्रोत क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे। सीमा पर संघर्ष के समय क्या इस तरह का बयान देना ठीक है?’
राहुल गांधी का बयान क्या था?
16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘लोग भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जे, 20 सैनिकों के शहीद होने और अरुणाचल में भारतीय सैनिकों की पिटाई पर सवाल नहीं करता। क्या ये सच नहीं है? देश सब देख रहा है।’
मामले में पूर्व बीआरओ निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उनका आरोप था कि राहुल का बयान भारतीय सेना को बदनाम करने और जनता का विश्वास गिराने के उद्देश्य से दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 9 दिसंबर 2022 की झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था और जमीन की रक्षा की थी। 29 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है, लेकिन शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।