होम झारखंड प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, लैला-मजनू को उम्रकैद की सजा

प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, लैला-मजनू को उम्रकैद की सजा

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Crime News: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने प्रेमी से पति की हत्या कराने के जुर्म में आरोपी तारामणि देवी और उसके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 5-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपी बरी

मामले में सात आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. पांच आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. मामले में प्रभारी पीपी सिद्धार्थ सिंह ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा. मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे. मृतक की पत्नी के कॉल डिटेल से पुलिस घटना को अंजाम देनेवालों तक पहुंच पायी थी. कॉल डिटेल की जांच में यह बात सामने आयी थी कि पति की गैर मौजूदगी में तारामणि देवी का अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध था.

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आर्मी में पोस्टेड थे जीतलाल मुंडा

तारामणि देवी ने पति की हत्या कराकर खुद ही प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मृतक जीतलाल मुंडा आर्मी में पोस्टेड थे. 16 मई 2016 की रात 11 बजे तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाया. नेहरू सिंह मुंडा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा. जैसे ही तारामणि देवी ने घर का दरवाजा खोला, प्रेमी नेहरू मुंडा और उसके सहयोगियों ने जीतलाल मुंडा की हत्या दी थी. घटना के दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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