होम देश Supreme Court stays the decision to acquit the accused of Mumbai train blast मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, India News in Hindi

Supreme Court stays the decision to acquit the accused of Mumbai train blast मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, India News in Hindi

द्वारा

SC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और आगे की सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए। इस फैसले से पीड़ितों के परिजनों और आम जनता में न्याय की उम्मीद फिर जगी है, जो HC के फैसले से निराश थे।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 24 July 2025 11:22 AM

2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष एमसीओसीए कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

आपको यह भी पसंद आ सकता हैं

एक टिप्पणी छोड़ें

संस्कृति, राजनीति और गाँवो की

सच्ची आवाज़

© कॉपीराइट 2025 – सभी अधिकार सुरक्षित। डिजाइन और मगध संदेश द्वारा विकसित किया गया