आरोपी के पास मिले दोनों बैग की तलाशी लेने पर एक बैग में गांजे के 10 पैकेट और दूसरे बैग में गांजे के पांच पैकेट यानी कुल 15 पैकेट मिले, जिनके अंदर कुल 15.370 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 84 हजार 250 रुपए है।
छत्तीसगढ़ की रायपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे आरपीएफ की क्राइम ब्रांच विंग ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से विदेशी गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। बरामद गांजे की कीमत करीब चार लाख रुपए आंकी गई है और ये गांजा नेपाल के रास्ते भारत लाया गया था। आरोपी का नाम हरिओम मिश्रा है, जो कि बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला है। पुलिस को आरोपी पर उस वक्त शक हुआ जब वह भयानक नशे में स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में दिखा। आरोपी ने बताया कि उसे बिलासपुर उतरना था, लेकिन नशे में होने की वजह से वह रायपुर तक आ गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
जोनल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार को हुई, जब प्रभारी निरीक्षक निशा भोईर ने सीआईबी अधिकारी तथा बल सदस्यों के साथ स्टेशन पर चेकिंग अभियान छेड़ रखा था। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 दुर्ग छोर के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास दो बैग गांजा मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी शख्स को कार्यालय में लाकर जब आबकारी अधिकारी एवं सीआईबी रायपुर के द्वारा उससे संयुक्त रूप से पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम हरिओम मिश्रा पिता आंनद मिश्रा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-सुगांव थाना, सुगोली, जिला-मोतिहारी (बिहार) का रहने वाला बताया।
आरोपी के पास मिले दोनों बैग की तलाशी लेने पर एक बैग में गांजे के 10 पैकेट और दूसरे बैग में गांजे के पांच पैकेट यानी कुल 15 पैकेट मिले, जिनके अंदर कुल 15.370 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख 84 हजार 250 रुपए होना पाया।
पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया उसके पास बरामद गांजा को वह साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से पटना सें रायपुर लेकर आया था। उसने बताया कि वह गांजा लेकर बिलासपुर जा रहा था। पर ट्रेन से आते वक्त शराब के नशे में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला और वो बिलासपुर की बजाए रायपुर तक आ गया। यहां से वो दूसरी किसी ट्रेन से बिलासपुर जाने की फिराक में था, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण उसने यहां आराम कर लिया और सीआईबी ने उसे पकड़ लिया।
आरोपी के विरूद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गांजे को जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 16 जुलाई को अपराध क्रंमाक 113/2025 धारा 20(ब) एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।