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if you are thinking of buying a bike then read this news government is going to make a big change in rules बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, सरकार करने जा रही है नियमों में बड़ा बदलाव, Business Hindi News

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मंत्रालय ने नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में मसौदा अधिसूचना जारी की है। नए नियम अंतिम अधिसूचना जारी होने के तीन महीने में अनिवार्य हो जाएंगे।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 30 June 2025 06:04 AM

केंद्र सरकार दोपहिया वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि अब नए दोपहिया वाहन खरीदते समय वाहन निर्माता कंपनियों को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में मसौदा अधिसूचना जारी की है। नए नियम अंतिम अधिसूचना जारी होने के तीन महीने में अनिवार्य हो जाएंगे। इस फैसले का मकसद दुपहिया चालक और पीछे बैठने वाले यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट मिलेगा

मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि बाइक या स्कूटर की बिक्री के समय वाहन कंपनियां दो हेलमेट ग्राहक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगी। हेलमेट की गुणवत्ता बीआईएस के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है।

नई ब्रेक प्रणाली भी जरूरी होगी

इसके साथ ही सरकार ने आगामी वर्ष 1 जनवरी 2026 से भारत में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य करने की तैयारी है। मसौदा प्रस्ताव में इसे भी शामिल किया गया है। एबीएस ऐसी अपग्रेड तकनीक है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकती है, जिससे वाहन का संतुलन बना रहता है और दुर्घटनाएं टल सकती हैं। सरकार ने दोनों प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव या टिप्पणियां मांगी हैं।

सरकार की मंशा

सरकार का यह कदम देश में दोपहिया वाहनों से होने वाले सड़क हादसों और गंभीर चोटों को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हेलमेट और एबीएस जैसे उपाय दोपहिया सवारों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 40 हजार लोगों की मौत हेलमेट का प्रयोग नहीं करने और खराब गुणवत्ताा वाला हेलमेट पहनने के कारण होती हैं।

स्टैंडर्ड हेलमेट पहनना जरूरी

जून 2021 से नॉन-आईएसआई मार्क वाले हेलमेट को बनाना और बिक्री करना गैर-कानूनी है। इसके लिए सरकार ने सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही ऐसे हेलमेट पहनने वाले दुपहिया वाहन चालक के लिए 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। गौरतलब है कि आईएसआई मार्क भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक-अनुपालन चिह्न है। यह प्रमाणित करता है कि कोई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित भारतीय मानक के अनुरूप है।

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