होम बिज़नेस Ask justified specific questions from taxpayers during scrutiny cbdt to it officials detail here टैक्सपेयर के साथ नरमी बरतें आयकर अधिकारी, CBDT ने दिए निर्देश, Business Hindi News

Ask justified specific questions from taxpayers during scrutiny cbdt to it officials detail here टैक्सपेयर के साथ नरमी बरतें आयकर अधिकारी, CBDT ने दिए निर्देश, Business Hindi News

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आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे करदाताओं के रिटर्न की जांच और मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करते समय उचित सोच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सीबीडीटी ने जोर दिया है कि सभी प्रश्न प्रासंगिक और विशिष्ट होने चाहिए।

Deepak Kumar भाषाThu, 26 June 2025 09:41 PM

Income Tax News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर में आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे करदाताओं के रिटर्न की जांच और मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करते समय उचित सोच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सीबीडीटी ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी प्रश्न प्रासंगिक और विशिष्ट होने चाहिए। प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए नीति-निर्माण निकाय ने विभाग के सभी क्षेत्र प्रमुखों (पीसीसीआईटी या आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त) से भी कहा है कि वे अपने मूल्यांकन अधिकारियों पर प्रभावी निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा करदाताओं को भेजे गए प्रश्न उचित हों।

क्या है सीबीडीटी के पत्र में?

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल के कार्यालय द्वारा पीसीसीआईटी को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि एफएओ (फेसलेस असेसिंग ऑफिसर) द्वारा करदाताओं को भेजे जाने वाले प्रश्न संबंधित मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक, विशिष्ट और आधारित होने चाहिए। पत्र में कहा गया है कि मूल्यांकन इकाई प्रमुख (आयकर के अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त) ऐसे नोटिस और मूल्यांकन आदेश की गुणवत्ता के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रश्न उठाते समय एफएओ द्वारा उचित विवेक का प्रयोग किया जाए।

सीबीडीटी ने पर्यवेक्षी अधिकारियों से व्यक्तिगत सहयोग मांगा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्न, जांच प्रक्रिया के तहत आने वाले मामलों के लिए हाल ही में जारी किए गए चयन मानदंडों के अनुरूप हों। इसमें कहा गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रश्न ‘उचित’ होने चाहिए तथा प्रत्यक्ष कर कानून एवं नियमों में निर्दिष्ट ‘स्पष्ट विचार’ को प्रदर्शित करना चाहिए।

पीसीसीआईटी ने क्या कहा?

सीबीडीटी ने पीसीसीआईटी को यह भी निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर कर निर्धारण अधिकारियों के साथ बातचीत करें, इन निर्देशों को दोहराएं तथा हर महीने समीक्षा करें ताकि यह पता चल सके कि दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

बोर्ड ने क्षेत्रीय प्रमुखों (पीसीसीआईटी) को इस तरह की जांच, मूल्यांकन आदेशों की गुणवत्ता पर मासिक अपडेट जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। सीबीडीटी ने 13 जून को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्ण जांच के लिए आयकर रिटर्न के अनिवार्य चयन को वार्षिक दिशानिर्देश और प्रक्रिया जारी की।

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