मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज| नेशनल मेडिकल कमिशन ने सदर प्रखंड के पोखराहा स्थित मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में नौ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है. यह कमी चिकित्सा शिक्षा रेगुलेशन 2023 के तहत वार्षिक उद्घोषणा रिपोर्ट के आधार पर पायी गयी है. इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत यूजीएमइबी के डायरेक्टर सुखलाल मीणा ने एमएमसीएच के प्राचार्य को पत्र भेजा है. इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ पीएन महतो से नौ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कॉलेज के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एनएमसी 9 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगा सकता है. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
नौ करोड़ का जुर्माना क्यों?
मालूम हो कि एनएमसी के नियम के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि कमी पायी जाती है, तो प्रत्येक कमियों के आधार पर एक करोड़ का जुर्माना एनएमसी लगा सकता है. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में नौ तरह की कमी पायी गयी है. ऐसे में मेडिकल कॉलेज पर नौ करोड़ का जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही अगर कॉलेज द्वारा इन नौ बिंदुओं की कमी को पूरा नहीं किया जाता है, तो एनएमसी सत्र 2025-26 के एडमिशन पर रोक भी लगाई जा सकती है. इससे पूर्व इस कॉलेज में 2020-21 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के कारण एनएमसी ने एडमिशन पर रोक लगा दी थी.