निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के क्रियान्वयन की तैयारियों पर राज्यों के अपने प्रतिनिधियों के साथ अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के क्रियान्वयन की तैयारियों पर राज्यों के अपने प्रतिनिधियों के साथ अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने बुधवार को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फरवरी में ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की यह तीसरी बैठक है।
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि 10 सितंबर को होने वाली बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। ऐसे संकेत हैं कि यह प्रक्रिया इस साल के अंत में और असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शुरू कर दी जाएगी।
एसआईआर का मकसद अवैध प्रवासियों के जन्मस्थान की जांच करके उन्हें वापस भेजना है। यह कदम विभिन्न राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमा सहित अन्य देशों के अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की शुचिता की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए पूरे देश में एसआईआर शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव अधिकारी त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद के लिए मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों में हेरफेर के विपक्षी दलों के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग गहन पुनरीक्षण के तहत अतिरिक्त कदम उठाए हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो। मतदाता बनने के इच्छुक या राज्य के बाहर से आने वाले आवेदकों की श्रेणी के लिए एक अतिरिक्त ‘घोषणा पत्र’ पेश किया गया है। उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था और जन्मतिथि और/या जन्मस्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज पेश करना होगा।