अब टैक्स स्लैब में 12 और 28 प्रतिशत को हटा दिया गया है तो 5 और 18 प्रतिशत को रखा गया है। इसके अलावा 40 प्रतिशत के नए स्लैब को बनाया गया है। यह आगामी 22 सितंबर से लागू होने वाला है। आइए बचत की डिटेल जान लेते हैं।
GST News: जीएसटी स्लैब के स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद अब इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी की नई दरें लागू होने का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। दरअसल, अब टैक्स स्लैब में 12 और 28 प्रतिशत को हटा दिया गया है तो 5 और 18 प्रतिशत को रखा गया है। इसके अलावा 40 प्रतिशत के नए स्लैब को बनाया गया है। इस फैसले के बाद टेलीविजन एवं एयर कंडीशनर जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा खानपान और रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। आगामी 22 सितंबर से आपको सामान पर कितनी राहत मिलेगी ये केंद्र सरकार की वेबसाइट पर विजिट कर पता कर सकते हैं।
कैसे देख सकते हैं बचत का हिसाब
दरअसल, सरकार के MYgov वेबसाइट ने savingswithgst.in की वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर आप यह देख सकते हैं कि किस सामान पर कितनी बचत होगी। इसके लिए आपको किसी भी सामान को कार्ट में डालना होगा। इसके बाद कीमत तीन तरह से देख सकेंगे। ये तीन कैटेगरी- बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के बाद की कीमत हैं। इस तरह आप जान पाएंगे कि आपको किस प्रोडक्ट पर कितनी बचत मिलेगी। वेबसाइट पर क्यूआर की सुविधा भी है। क्यूआर कोड स्कैन कर savingswithgst.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
जीएसटी पर क्या बोलीं वित्त मंत्री
इस बीच, निर्मला सीतारमण ने कहा-जीएसटी में व्यापक बदलाव लोगों के लिए सुधार है और इस कदम से देश के 140 करोड़ लोगों पर सकारात्मक असर होगा। गरीब से गरीब लोगों पर कुछ-न-कुछ इसका सकारात्मक असर होगा। उन्होंने भी कहा कि यह केवल दर में कटौती का मामला नहीं है बल्कि कंपनियों के लिए भी चीजें आसान होंगी। चाहे रिफंड का मामला हो या फिर अनुपालन का या पंजीकरण का, उनके लिए चीजें और सुगम होंगी। सीतारमण ने कहा-एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, 90 प्रतिशत रिफंड स्वतः ही निश्चित समय के भीतर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही तीन दिनों के भीतर कंपनियां सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा सकेंगी। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से वस्तुओं के दाम कम होंगे और खपत बढ़ेगी और इससे राजस्व बढ़ने के साथ कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।