दुबई से सोने की तस्करी करने के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रान्या राव को बीते 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते 14 किलो सोना देश में लाने की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।
बीते मार्च में दुबई से 14 किलो सोना तस्करी करने के मामले में कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव पर तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने रान्या राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बता दें कि रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते 14.2 किलो सोना देश में लाने की कोशिश के बाद गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में रान्या राव के अलावा तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बिजनेसमैन तरुण कोंडाराजू और ज्वैलर्स साहिल सखारिया जैन और भरत कुमार जैन, के नाम भी शामिल हैं। इन तीनों पर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने के साथ साथ सोने की बिक्री और हवाला के जरिए पैसे को इधर-उधर करने का आरोप है। चारों फिलहाल परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में हैं।
अब DRI ने आरोपियों को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत नोटिस जारी किए हैं। मंगलवार को एजेंसी के मुंबई डिवीजन के अधिकारियों ने आरोपों और सबूतों का विस्तृत ब्यौरा देने वाले दस्तावेजों के साथ आरोपियों को जेल में व्यक्तिगत नोटिस दिए।
एक अधिकारी ने बताया है कि जब्त किए गए सोने की मौजूदा कीमतों और सीमा शुल्कों को जोड़कर जुर्माना तय किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि आर्थिक जुर्माना चल रही आपराधिक कार्यवाही की जगह पर नहीं लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, “यह केवल एक आर्थिक जुर्माना है। सजा कानून के मुताबिक जारी रहेगी।” विशेषज्ञों के मुताबिक COFEPOSA के तहत दोषसिद्धि के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें लंबी जेल की सजा के अलावा आर्थिक दंड भी शामिल है।