होम बिज़नेस itr deadline file before september 15 otherwise you will have to pay a fine क्या बढ़ेगी ITR भरने की डेडलाइन, देरी से फाइल करने पर कितना है जुर्माना, Business Hindi News

itr deadline file before september 15 otherwise you will have to pay a fine क्या बढ़ेगी ITR भरने की डेडलाइन, देरी से फाइल करने पर कितना है जुर्माना, Business Hindi News

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ITR Deadline: इस साल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ITR Deadline: इस साल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि ITR फॉर्म में इस साल काफी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की वजह से सिस्टम को तैयार होने और नए यूटिलिटी लॉन्च होने में ज्यादा वक्त लगा। इसीलिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त देने के लिए तारीख बढ़ाई गई।

क्या फिर से बढ़ेगी डेट?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल तारीख फिर से बढ़ने की संभावना नहीं है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल ITR-1 फॉर्म जून में ही रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से कई टैक्सपेयर्स ने पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर दिया है।

क्लियरटैक्स के मुताबिक, ITR-2 और ITR-3 फाइल करने वालों की संख्या में भी पिछले तीन हफ्तों में 300% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लगता है कि ज्यादातर लोग 15 सितंबर तक अपना ITR फाइल कर लेंगे।

टैक्सपेयर्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं?

कुछ टैक्सपेयर्स और सीए को ITR फाइल करते वक्त दिक्कतें आ रही हैं। जैसे…

HRA क्लेम करने के लिए अब ज्यादा जानकारी देनी पड़ रही है, जैसे प्रॉपर्टी का पता और मालिक का PAN

इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती के लिए पॉलिसी नंबर डालना जरूरी हो गया है।

कुछ यूजर्स को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में दिक्कत आ रही है ।

देरी से फाइल करने पर जुर्माना

अगर आप 15 सितंबर तक ITR नहीं भरते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक “बिलेटेड रिटर्न” फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस पर जुर्माना लगेगा।

अगर इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है: ₹5,000 तक का जुर्माना

अगर इनकम ₹5 लाख या उससे कम है: ₹1,000 का जुर्माना

इसके अलावा, देरी से फाइल करने पर आप कुछ टैक्स छूट (जैसे कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाना) खो सकते हैं, और आपके रिटर्न पर आयकर विभाग की नजर भी ज्यादा रह सकती है ।

ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें

– फॉर्म 16 (मौजूदा और पुराने नियोक्ता से)

– PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड (लिंक होना चाहिए)

– निवेश के प्रमाण (बैंक FD, PPF, आदि)

– होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र

– बीमा प्रीमियम रसीदें

– फॉर्म 26AS (TRACES वेबसाइट से)

अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो जल्दी करें। 15 सितंबर का दिन आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। देरी करने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि रिफंड मिलने में भी देरी होगी। आधिकारिक तौर पर अभी और एक्सटेंशन की कोई खबर नहीं है, इसलिए समय रहते अपना ITR फाइल कर लें ।

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