होम देश Parliament session Loksabha updates Kiren Rijiju says No Discussion on Bihar SIR in Loksabha as matter is sub judice विपक्ष के घमासान के बाद भी लोकसभा में नहीं होगी SIR पर चर्चा, किरण रिजिजू ने क्या वजह बताई?, India News in Hindi

Parliament session Loksabha updates Kiren Rijiju says No Discussion on Bihar SIR in Loksabha as matter is sub judice विपक्ष के घमासान के बाद भी लोकसभा में नहीं होगी SIR पर चर्चा, किरण रिजिजू ने क्या वजह बताई?, India News in Hindi

द्वारा
Hindi NewsIndia NewsParliament session Loksabha updates Kiren Rijiju says No Discussion on Bihar SIR in Loksabha as matter is sub judice

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा में SIR पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसीलिए इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती है

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 6 Aug 2025 03:27 PM

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। संसद के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया है। इस कारण संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित भी करनी पड़ी है। बुधवार को भी लोकसभा में विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच किरण रिजिजू ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सदन में इस मुद्दे पर बहस नहीं कराई जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में कहा है कि SIR प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं कराई जा सकती है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और नियमों के मुताबिक सदन में कोर्ट में लंबित मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इससे पहले बुधवार को दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, विपक्ष ने चुनाव आयोग की संशोधित सूची को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

इसके बाद किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि बताया कि लोकसभा के नियम, सदन में कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर चर्चा की इजाजत नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। रिजिजू ने आगे कहा, “क्या आप सदन के नियम तोड़ना चाहते हैं? क्या आप देश के जीतें तोड़ना चाहते हैं? मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वे सदन को चलने दें।” इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद लगातार नारे लगाते रहें जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दिन भर कर लिए स्थगित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोग कौन? 3 दिन में जमा करें सबका विवरण; EC से SC
ये भी पढ़ें:सदन आप चला रहे हैं या अमित शाह? सभापति से खरगे ने पूछा सवाल, मचा बवाल
ये भी पढ़ें:अलादीन का चिराग नहीं, ‘संदिग्ध आयोग’ है इलेक्शन कमीशन; ये क्या बोल गए पप्पू यादव

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गए 65 लाख लोगों का विवरण देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसकी सूची साझा करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस उज्ज्ल भुयान और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने आयोग से शनिवार तक जवाब देने को कहा है।

आपको यह भी पसंद आ सकता हैं

एक टिप्पणी छोड़ें

संस्कृति, राजनीति और गाँवो की

सच्ची आवाज़

© कॉपीराइट 2025 – सभी अधिकार सुरक्षित। डिजाइन और मगध संदेश द्वारा विकसित किया गया