अब तक के डेटा के मुताबिक, एसआईआर की लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय है. आज की लिस्ट में यह कन्फर्म हो जाएगा. एसआईआर के पहले फेज के तहत अब तक बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं और 65 लाख वोटर्स के नाम कटना तय है. अब सवाल है कि अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो अब क्या होगा? क्या आपके पास सुधार का मौका है? अगर है भी तो कब तक और कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा पाएंगे. चलिए इस पूरे प्रॉसेस को समझते हैं. आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह ड्राफ्ट लिस्ट है. अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित होगी.
चुनाव आयोग ने सभी वोटरों से आग्रह किया है कि वे ड्राफ्ट सूची को ध्यान से देखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी त्रुटि या विसंगति की रिपोर्ट करें. इस अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी दावे और आपत्तियां 26 अगस्त तक पूरी तरह से सत्यापित और हल की जाएंगी. केवल योग्य और वैलिड वोटरों को अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा.
अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो क्या करें और दावा कैसे करें
ड्राफ्ट लिस्ट को ध्यान से देखें: आज बिहार ड्राफ्ट वोटर रिस्ट जारी होगा. सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपनी विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करनी होगी. इसके अलावा स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या जिला निर्वाचन कार्यालय से भी सूची देखी जा सकती है. इसमें अपने नाम को अच्छे से चेक करें.
-अपने इलाके के BLO से संपर्क करें.
-चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर या राज्य निर्वाचन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें-
-फॉर्म 8 के जरिए नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार करवाएं.
तो अगर आपको भी लगता है कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या SIR की 52 लाख वाली लिस्ट में आपको रखा गया है, तो घबराएं नहीं. 1 अगस्त से शुरू होने वाले एक महीने की खिड़की में आप फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसलिए सतर्क रहें, समय रहते जांच करें, और अगर ज़रूरत हो तो आवेदन जरूर करें.