होम राजनीति Bihar SIR Draft Voter List: आज आएगी SIR वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, आपका कट गया नाम तो न लें टेंशन, कब तक मौका-कैसे जुड़वाएं नाम?

Bihar SIR Draft Voter List: आज आएगी SIR वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, आपका कट गया नाम तो न लें टेंशन, कब तक मौका-कैसे जुड़वाएं नाम?

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Bihar SIR Draft Voter List: बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया का आज अहम दिन है. बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज यानी 1 अगस्त 2025 को पब्लिश होगी. आज राजनीतिक दलों को यह सूची दी जाएगी. इसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि शुरू होगी. वोटर्स और राजनीतिक दल अगले एक माह तक सूची में सुधार के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आज से ही मतदाता अपने नाम और पर्सनल डिटेल की जांच कर सकेंगे ताकि किसी भी त्रुटि या चूक को समय रहते ठीक किया जा सके. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में दी जाएगी.

अब तक के डेटा के मुताबिक, एसआईआर की लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय है. आज की लिस्ट में यह कन्फर्म हो जाएगा. एसआईआर के पहले फेज के तहत अब तक बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं और 65 लाख वोटर्स के नाम कटना तय है. अब सवाल है कि अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो अब क्या होगा? क्या आपके पास सुधार का मौका है? अगर है भी तो कब तक और कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा पाएंगे. चलिए इस पूरे प्रॉसेस को समझते हैं. आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह ड्राफ्ट लिस्ट है. अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित होगी.

चुनाव आयोग ने क्या अपील की?

चुनाव आयोग ने सभी वोटरों से आग्रह किया है कि वे ड्राफ्ट सूची को ध्यान से देखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी त्रुटि या विसंगति की रिपोर्ट करें. इस अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी दावे और आपत्तियां 26 अगस्त तक पूरी तरह से सत्यापित और हल की जाएंगी. केवल योग्य और वैलिड वोटरों को अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा.

अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो क्या करें और दावा कैसे करें

अगर किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या गलत तरीके से हटा दिया गया है तो वे आज यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र वोटर मताधिकार से वंचित न रहे. दावा प्रक्रिया कैसे करें, इसे नीचे दिए गए चरणों से समझें.

ड्राफ्ट लिस्ट को ध्यान से देखें: आज बिहार ड्राफ्ट वोटर रिस्ट जारी होगा. सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपनी विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करनी होगी. इसके अलावा स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या जिला निर्वाचन कार्यालय से भी सूची देखी जा सकती है. इसमें अपने नाम को अच्छे से चेक करें.
-अपने इलाके के BLO से संपर्क करें.
-चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर या राज्य निर्वाचन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें-

फॉर्म 6 जमा करें: अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको फॉर्म 6 भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास जमा करना होगा. फॉर्म ऑनलाइन ( या ऑफलाइन उपलब्ध है.

-फॉर्म 8 के जरिए नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार करवाएं.

आपत्ति में सभी दस्तावेज लगाएं: इसमें अपना नाम जुड़वाने के लिए दावे के साथ आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, या अन्य 11 स्वीकृत दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, इन दस्तावेजों को वैध माना गया है.

तो अगर आपको भी लगता है कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या SIR की 52 लाख वाली लिस्ट में आपको रखा गया है, तो घबराएं नहीं. 1 अगस्त से शुरू होने वाले एक महीने की खिड़की में आप फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसलिए सतर्क रहें, समय रहते जांच करें, और अगर ज़रूरत हो तो आवेदन जरूर करें.

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