सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के लिए और अधिक समय दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के लिए और अधिक समय दिया है। बता दें, इन्हें टेक्निकल कारणों से सीपीसी बेंगलुरू ने गलत वैलिडेट कर दिया था।
क्या कुछ कहा गया है CBDT के सर्कुलर में
सोमवार को सीबीडीटी की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में निर्देश दिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 31 मार्च 2024 तक फाइल किए आईटीआर जिन्हें गलती से अमान्य कर दिया गया था, अब उन्हें प्रोसेस किया जा सकेगा। इन सभी रिटर्न की जानकारी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2026 तक भेजी जाएंगी।
इस फैसले से करदाताओं को ब्याज सहित रिफंड मिलने में मदद होगी। बता दें, जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अगर पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो उन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा।
सीबीडीटी ने इस मसले पर सभी पक्षों को सर्कुलर के हिसाब से काम करने का दिशा निर्देश दिया है।
टैक्स फाइल डेडलाइन
एसेसमेंट ईयर 2025 के लिए आईटीआर फाइल करने का विंडो ओपन हो गया है। इसके साथ ही इसमें कई बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर कैपिटल गेन्स को ध्यान में रखना है। टैक्सपेयर्स अपडेटेड टैक्स स्लैब रेट को ध्यान से देखें