शिकायत में लक्ष्य सेन के माता-पिता धीरेंद्र व निर्मला सेन, कोच विमल कुमार और कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन के कर्मचारी पर जन्म रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप था।
सुप्रीम कोर्ट से बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सोमवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने सेन, उनके परिवार और कोच के खिलाफ बर्थ सर्टिफिकेट जालसाजी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि लक्ष्य सेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना गलत है और यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
एम जी नागराज की ओर से दायर शिकायत से यह मामला शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन के जन्म प्रमाण पत्रों में जालसाजी की गई। शिकायत में लक्ष्य के माता-पिता धीरेंद्र व निर्मला सेन, कोच विमल कुमार और कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन के कर्मचारी पर जन्म रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 फरवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट ने जांच को उचित ठहराते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था।