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ट्रंप की ‘सुप्रीम’ जीत, अब US राष्ट्रपति के फैसले पर निचली अदालतें नहीं लगा पाएंगी रोक

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डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी एक न्यायाधीश को पूरे देश के लिए कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ नहीं किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता पर लगाई गई रोक का क्या होगा. यह फैसला रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत है.

हालांकि कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने यह संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े आदेश पर अब भी पूरे देश में रोक लगाई जा सकती है. राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने से रोकता है जो ऐसे माता-पिता के यहां पैदा हुए हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी काम करना होगा. जब अवैध अप्रवास की बात आती है, तो हमारे पास हत्यारे और ड्रग डीलर हैं. उन्होंने हमारे देश में आने की अनुमति दी है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने हमारे देश के साथ जो किया है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए. हमें बहुत जल्दी काम करने में सक्षम होना चाहिए, और हम ऐसा करने जा रहे हैं.

बता दें कि जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को खुद अमेरिकी नागरिक बना देती है, जिसमें देश में अवैध रूप से जन्म लेने वाले बच्चे भी शामिल हैं. गृह युद्ध के तुरंत बाद संविधान के 14वें संशोधन में इस अधिकार को शामिल किया गया था.

जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत लागू

अमेरिका उन 30 देशों में से एक है जहां जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत लागू होता है. इनमें से ज्यादातर देश अमेरिका में हैं जिनमें कनाडा और मेक्सिको भी शामिल हैं. ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया है कि अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कड़े मानक होने चाहिए, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश में एक अमूल्य और गहरा उपहार कहा था. ट्रंप प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन (संशोधन में इस्तेमाल किया गया एक वाक्यांश) नहीं हैं, इसलिए वे नागरिकता के हकदार नहीं हैं.

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