EPFO Updates: पीएफ खाते में जमा रकम सदस्य की है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि जरूरत होने पर एक सीमा तक बिना किसी रुकावट के धनराशि की निकासी कर सके। सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें दूर होने के बाद सदस्य स्वीकृत धनराशि को यूपीआई और एटीएम के जरिए निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे।
ईपीएफओ सदस्य जल्द ही एटीएम या यूपीआई जैसे अन्य तरीकों से अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खातों को ईपीएफ से जोड़ना होगा। इस सुविधा अगले एक से दो माह में शुरू हो सकती है।
मामले से जुड़े एक उच्चपदस्थ सूत्र ने कहा कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें पीएफ फंड का एक निश्चित हिस्सा रोक लिया जाएगा और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई या एटीएम डेबिट कार्ड जैसे विभिन्न तरीकों से निकाला जा सकेगा। अभी इस सिस्टम को लागू करने में सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें हल किया जा रहा है।
श्रम मंत्रालय का मानना है कि पीएफ खाते में जमा रकम सदस्य की है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि जरूरत होने पर एक सीमा तक बिना किसी रुकावट के धनराशि की निकासी कर सके। सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें दूर होने के बाद सदस्य स्वीकृत धनराशि को यूपीआई और एटीएम के जरिए निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे।
ऑटो क्लेम सेटलमेंट में बदलाव
अब तक, एक लाख तक की राशि को ही ऑटो क्लेम सेटलमेंट के दायरे में रखा था। यानी अगर कोई कर्मचारी एक लाख या उससे कम की रकम निकालता था तो वो सीधे मंजूर हो जाती थी, लेकिन इससे अधिक की राशि के लिए मैन्युअल जांच की जरूरत होती थी। इससे प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली हो जाता थी। नए बदलाव के तहत आवेदन पत्र दाखिल करने के तीन दिन के भीतर निकासी दावों का बिना किसी मानव हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटारा कर दिया जाएगा।
ऑटो क्लेम सेटलमेंट में तेजी
ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू होने के बाद निकासी धनराशि में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में 89.52 लाख क्लेम का निस्तारण किया गया। जबकि, वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ एडवांस दावों का निस्तारण किया गया। इस तरह से वित्तीय वर्ष के आधार पर दावों के निस्तारण में 161 फीसदी की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती ढाई महीनों में 76.52 लाख दावे निपटाए गए हैं।
अभी तक किए जा चुके हैं कई बदलाव
– केवाईसी व सदस्य की जानकारी सही करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
– उमंग एप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूएएन का आवंटन और सक्रिय करने की प्रक्रिया लागू की गई।
– क्लेम के निस्तारण के लिए चेक और सत्यापित बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म किया।
– क्लेम ट्रांसफर के लिए नियोक्ता व ईपीएफओ के अप्रूवल की अनिवार्यता को हटाया।