एनपीसीआई ने हाल ही में इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने आयकर पोर्टल पर पैन और बैंक खात को रियल टाइम में सत्यापित करने की नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए करदाताओं को आयकर रिफंड जल्दी और बिना गलती के मिलेगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने आयकर पोर्टल पर पैन और बैंक खात को रियल टाइम में सत्यापित करने की नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए करदाताओं को आयकर रिफंड जल्दी और बिना गलती के मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेज होगी। एनपीसीआई ने हाल ही में इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है।
एनपीसीआई के अनुसार, नई प्रणाली विशेष रूप से सरकारी विभागों के लिए बनाई गई है। यह सीधे बैंकों के मुख्य सिस्टम से जुड़कर पैन विवरण, बैंक खाता स्थिति और खाताधारक के नाम की तुरंत पुष्टि करके इन्हें सत्यापित कर देगी। चूंकि यह सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा है, इसलिए सभी सदस्य बैंकों को इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने का निर्देश दिया गया है।
ग्राहकों पर असर
यह नई सुविधा इनकमटैक्स रिफंड और सरकारी लाभ हस्तांतरण को तेज और बिना गलती के पूरा करेगी। यह विवरण तुरंत सत्यापित करके देरी को कम करेगी और धोखाधड़ी के खतरे को भी घटाएगी। इस सुविधा से करदाताओं को उनका रिफंड जल्दी मिलेगा, क्योंकि बैंक खाता और पैन की जानकारी अब तुरंत जांच हो सकेगी।
बैंकों को निर्देश
इस सुविधा को लागू करने के लिए बैंकों को अपने सिस्टम को एनपीसीआई के सुरक्षित सॉफ्टवेयर मानकों के अनुसार अपग्रेड करना होगा, जिसके लिए बड़े बदलाव की जरूरत हो सकती है। इससे करदाताओं को तेज और बिना गलती के रिफंड मिलेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है।
ये होगा फायदा
1. रीयल-टाइम में पैन-बैंक खाते का तुरंत सत्यापन संभव होगा
2. आयकर रिफंड की प्रक्रिया अब और तेज और सटीक होगी
3. सरकारी योजनाओं के लाभ (डीबीटी) भी सही खातों तक पहुंचेंगे।
4. धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।
ऐसे लिंक करें
आयकर विभाग के पोर्टल ( पर जाएं।
यहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। अब पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद स्वघोषणा वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इससे आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
इनके लिए भी अनिवार्य
इसी के साथ मौजूदा पैनधारकों के लिए भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन अमान्य हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13 करोड़ लोगों ने अब तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है।