सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में तमिलनाडु के मदुरै में बिना अनुमति के बनाए गए मंदिर को तोड़ने पर रोक लगा दी। अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन ने विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में मंदिर को गिराने का निर्देश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के हाल के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि भूमि तमिलनाडु नगर व ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 के अनुसार संरक्षित रहे।
तमिलनाडु के मदुरै में मंदिर को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रोक
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