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चुनाव प्रक्रिया की वीडियो और फोटो को 45 दिन से ज्यादा नहीं रखने का निर्णय

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चुनाव आयोग का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से मतदान की गोपनीयता का खतरा हो सकता है। इसी कारण वीडियो और फोटो को संरक्षित रखने की अवधि को 45 दिन तक ही सीमित कर दिया गया है। यह निर्णय मतदान परिणामों की घोषणा के बाद लागू होगा। समय सीमा से ज्यादा तक यदि कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती, तो डेटा को नष्ट किया जा सकता है। आयोग ने इस बदलाव का कारण हाल ही में हुए दुरुपयोग को बताया है।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के वीडियो और फोटो को 45 दिनों तक ही संरक्षित किया जाएगा। यह समय सीमा चुनाव याचिका दायर करने की समयसीमा के अनुरूप रखी गई है। यदि याचिका दायर होती है, तो संबंधित फुटेज को मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

इस निर्देश के बाद सीसीटीवी फुटेज से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सरकार ने सार्वजनिक पहुंच को सीमित कर दिया है। यह स्पष्ट करता है कि सीसीटीवी फुटेज चुनावी कागजात की श्रेणी में नहीं आता।

यह नए निर्देश चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।

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