सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया। एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाने के साथ ही ग्रेच्युटी का प्रावधान कर दिया गया है।
अब यूपीएस में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी किया गया है। यह आदेश कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें ग्रेच्युटी तक 25 लाख तक की सुविधा प्रदान करेगा।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस नई योजना को लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने सुनने के बाद यह निर्णय लिया है।
यह नई योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो उन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी भी दुर्घटना के मामले में सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराती है।
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