सरकार ने UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुराने पेंशन सिस्टम के लाभ देने का ऐलान किया है। यह नया प्रावधान लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और राहत देगा। इससे असमानता दूर होगी और कर्मचारियों को लंबे समय से मांग कर रही थी।
यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। इससे वे नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं वे भी अच्छा विकल्प चुन सकेंगे। यूपीएस योजना में उन कर्मचारियों के लिए भी विकल्प है जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है। इससे उन्हें रिटायरमें से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा की है उन्हें रिटारमेंट के बाद कम-से-कम 10,000 मासिक पेंशन का प्रावधान मिलेगा। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान करने के नए नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा।
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