सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी पर दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए उसे ‘गंभीर अपराध’ कहा है। अपराधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने और मुकदमे को 6 महीने के भीतर समाप्त करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की गई जमानत, अपराधी पर बड़ा कार्रवाई
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