ओडिसा के बालांगीर में दूल्हे को गिफ्ट में बम भेजकर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पुंजीलाल मेहर को आजीवन उम्रकैद और 1.40 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने शादी के उपहार में बम देकर दूल्हे समेत दो लोगों की हत्या करने के मामले में कॉलेज के एक लेक्चरार को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है।मामले की जांच करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी अरुण बोथरा ने बताया कि उन्हें बहुत ही चालाकी से काम करना पड़ा था। जज ने 56 वर्षीय पुंजीलाल मेहर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 और 201 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की तीन धाराओं में दोषी माना और आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी के ऊपर 1.40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 2018 में हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत की सजा के बाद दोषी को अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे काटना होगा। शादी के उपहार के रूप में रखे गए पार्सल बम में विस्फोट होने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
शादी के गिफ्ट में बम से हुई हत्या, आजीवन कारावास
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