सांसदों की मांग पर महाभियोग प्रस्ताव पेश होता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन जजों की कमेटी बनाई। वर्मा ने इस्तीफे का विकल्प इनकार किया। राज्यसभा में प्रस्ताव पेश होगा, मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में आएगा। सांसदों के समर्थन के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। रिपोर्ट स्पीकर को दी जाएगी, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होगी। अंत में मतदान से जज को हटाया जाएगा।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग: प्रक्रिया और विवरण
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